संवाददाता/ in24 न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने महाराष्ट्र (maharashtra) के स्थानीय निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (obc reservation) पर रोक लगा कर महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी (bjp) के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अध्यादेश पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच रोक लगाते हुए कहा कि 27 फीसदी ओबीसी कोटा आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग सहित अन्य आरक्षित सीटों के लिए शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। बता दें कि इसके पहले 23 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के अध्यादेश के मसौदे में बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था। लेकिन मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा था। लेकिन कोश्यारी ने अध्यादेश के कुछ हिस्से पर आपत्ति जताई, जिस पर इस अध्यादेश में बदलाव करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पेश किया गया था।