दिल्ली में चलने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक पर लग सकती है पाबंदी

 20 Feb 2023  618

संवाददाता/in24 न्यूज़.
देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में चलने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सियां बंद हो सकती हैं। दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दो पहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है।ऐसी परिस्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-बेस्ड कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर पेश करती हैं जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है। यह एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो’ को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं। बता दें कि हाल के दिनों में व्यावसायिक डिफिया वाहन का चलन बढ़ गया है।