यात्री को 6 रुपये चेंज नहीं लौटाए तो रेलवे टिकट बुकिंग क्लर्क को गंवानी पड़ी नौकरी

 16 Aug 2023  901

संवाददाता /in24news 

विजलेंस टीम के निर्देश पर फर्जी यात्री बन टिकट खरीदने गए आरपीएफ के जवान से किराया लेने के बाद 6 रुपये चेंज नहीं लौटाने के चलते रेलवे के बुकिंग क्लर्क को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने के आरोप में नौकरी से निकाले गए रेलकर्मी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस नितिन जामदार और  जस्टिस एस़ वी़ मारने की बेंच ने कहा कि नौकरी से बर्खास्त किए गए क्लर्क ने तर्क दिया है कि चेंज पैसे उपलब्ध नहीं होने से यात्री को पैसे वापस नहीं किए गए. यदि वास्तव में ऐसा होता, तो क्लर्क को यात्री से खिड़की के बगल में रुकने का अनुरोध करना चाहिए था, ताकि वह बकाया 6 रुपये लौटा सके. क्लर्क ने चेंज पैसों को लेकर यात्री से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था. ऐसा किसी ने नहीं सुना था. 7 अगस्त को उपलब्ध आदेश में बेंच ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाए कि क्लर्क का 6 रुपये लौटाने का इरादा था. क्लर्क पर लगे आरोपों को ठोस सबूतों के आधार पर साबित किया गया है.  लिहाज़ा क्लर्क को इस मामले में राहत नहीं देने के अप्रैल, 2004 के कैट के आदेश को कायम रखा जाता है और याचिका खारिज़ की जाती है. मामला 31 जुलाई, 1995 को कमर्शल क्लर्क के रूप में नियुक्त किए गए राजेश वर्मा से जुड़ा है. कुर्ला टर्मिनस में नियुक्त वर्मा को यात्रियों से अधिक किराया वसूलने के आरोप में रेलवे प्रशासन की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जांच के बाद 31 जनवरी, 2002 को नौकरी से निकाल दिया था. इससे पहले रेलवे की विजलेंस टीम ने 30 अगस्त, 1997 को दो आरपीएफ कॉन्स्टेबल को फर्जी यात्री बनाकर टिकट खरीदने के लिए भेजा था। एक कॉन्स्टेबल ने वर्मा को 500 रुपये देकर कुर्ला से आरा का टिकट मांगा. टिकट की कीमत 214 रुपये थी, लेकिन वर्मा ने कॉन्स्टेबल को 286 रुपये की बजाय 280 रुपये ही लौटाए, यानी 6 रुपये कम दिए. इसके बाद विजलेंस टीम ने छापेमारी की, इस दौरान वर्मा के निकट स्थित ऑलमारी से 450 रुपये मिले और उसके पास रेलवे कैश में 58 रुपये कम मिले.  वर्मा को जब इस मामले में रेलवे अथॉरिटी से कोई राहत नहीं मिली तो, उसने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण यानी कैट में आवेदन किया. कैट ने वर्मा को जब कोई राहत नहीं दी, तो उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता  ने जब रेलवे अथॉरिटी के सामने मर्सी के लिए अर्जी दी, तो उसने नए सिरे से नौकरी में रखने का आग्रह किया। यह एक तरह से याचिकाकर्ता द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करने का संकेत देता है. इस मामले में वर्मा को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है. याचिकाकर्ता ने फर्जी यात्री बनकर आए कॉन्स्टेबल को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है. सुनवाई के दौरान वर्मा की ओर से पेश सीनियर ऐडवोकेट मिहिर देसाई ने कहा कि विजलेंस टीम ने नियमों का पालन नहीं किया है। रेलवे विजलेंस मैन्युअल के मुताबिक, केवल गैजेटेड अधिकारी को ही फर्जी यात्री बनाकर भेजा जा सकता है, मगर इस मामले में कॉन्स्टेबल की मदद ली गई है. जिस ऑलमारी में पैसे मिले हैं, उस पर अकेले याचिकाकर्ता का नियंत्रण नहीं था. इस मामले में रेलवे अथॉरिटी ने सारा निष्कर्ष अनुमान के आधार पर निकाला है. मेरे मुवक्किल ने चेंज पैसे उपलब्ध नहीं होने के चलते पैसे नहीं लौटाए थे. उसने यात्री को रुकने को कहा था, पर वह नहीं रुका। वहीं रेलवे की ओर से पेश वकील सुरेश कुमार ने कैट के आदेश को कायम रखने का आग्रह किया.