सुप्रीम कोर्ट में 89 साल के पति ने मांगा 82 साल की पत्नी से तलाक
13 Oct 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 89 साल के पति ने 82 साल की पत्नी से सुप्रीम कोर्ट में तलाक मांगा है। दोनों की शादी 1963 में अमृतसर में हुई थी, लेकिन दोनों के बीच मतभेद होने के चलते 1984 में अलग हो गए थे। अब 2023 में 89 वर्षीय पति ने अपनी 82 साल की पत्नी से तलाक मांगा है। तलाक की याचिका जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई तो न्यायमूर्ति भी दंग रह गए। फिर पत्नी ने कोर्ट में ऐसी भावुक अपील की जिसे सुन सभी हैरान हो गए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पत्नी ने 60 सालों से अपना पूरा जीवन पवित्र रिश्ते को बनाए रखा। अपने तीन बच्चों की देखभाल की। इसके बावजूद पति ने उनके प्रति पूरी शत्रुता प्रदर्शित की। पत्नी अब भी पति की देखभाल के लिए तैयार और इच्छुक है और वह जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने यह भावना व्यक्त की कि वह तलाकशुदा महिला होने का कलंक लेकर मरना नहीं चाहती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि समकालीन समाज में तलाकशुदा होना कलंक नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रतिवादी की भावना से चिंतित हैं। पीठ ने कहा कि ऐसे में पत्नी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए तलाक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। बता दें कि इसी के साथ पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है।