महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मराठा आरक्षण पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में फैसला दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण दिया है, लेकिन कोर्ट 16% आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है. अदालत का कहना है कि मराठा आरक्षण जारी रहेगा, लेकिन आरक्षण 12 से 13 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है. अदालत ने एसईबीसी के कमीशन की रिपोर्ट को माना है. 50% ज्यादा आरक्षण देने की बात को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में माना है. गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, 12-13% आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस बात को कोर्ट भी मानता है.