सोशल मीडिया के दुरुपयोग से निबटने के लिए केंद्र तैयार करे दिशानिर्देश : सुप्रीम कोर्ट
24 Sep 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज अधिकतर लोग अपना अच्छा-ख़ासा वक़्त सोशल मीडिया के ज़रिए गुज़ारते हैं. अक्सर देखा गया है कि ऐसे में कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है. इसी गंभीर विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा ख़ासा फैसला लिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि प्रौद्योगिकी ने ‘खतरनाक मोड़' ले लिया है और देश में सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये निश्चित समय के भीतर दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर बताये कि इसके लिये दिशानिर्देश तैयार करने के लिये कितना समय चाहिए. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने किसी संदेश या आनलाइन विवरण के जनक का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया मंचों की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए. पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालय इस वैज्ञानिक मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों से निबटने के लिये सरकार को ही उचित दिशानिर्देश बनाने होंगे.