जम्मू-कश्मीर में सात दिन के अंदर इंटरनेट बैन और धारा 144 की समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
10 Jan 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के संदर्भ में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ अनुबंधों को हटाए जाने के बाद घाटी में अभी तक पाबंदियां लगी हुई हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के भीतर जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन और धारा 144 की समीक्षा करें. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों को लेकर मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 144 और इंटरनेट बैन तभी किया जा सकता है जब उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लम्बे समय तक इंटरनेट पर पाबंदी रखना और धारा 144 लगाया जाना सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने घाटी में लगाई गईं सभी पाबंदियों को मोदी सरकार को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार को पाबंदियों से संबंधित सभी जानकारी को सामने रखना होगा. सरकार को बताना होगा कि कश्मीर में धारा 144 कितने दिन से लागू की गई है, उसका आधार व कारण क्या हैं. बता दें कि केंद्र सरकार 17 देशों के राजनयिकों को कश्मीर दौरे पर लेकर गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा देना होना चाहिए. कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जरूरी सेवाओं के लिए घाटी में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट शुरू किया जाए.