सिगरेट पीने की न्यूनतम उम्र अब 21 वर्ष की होगी

 24 Feb 2020  893

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान नुकसानदायक होता है, यह हर कोई जनता है बावजूद इसके धूम्रपान की आदत से मजबूर लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मगर अब इस बात का खतरा गंभीरता से समझा गया है कि धूम्रपान करने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए! यही कारण है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संशोधन करने जा रहा है ज‍िसमें तंबाकू धूम्रपान की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की योजना है. मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को ही धूम्रपान करने की अनुमति दी जाएगी.  बता दें कि फिलहाल, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग देश में तंबाकू का धूम्रपान कर सकते हैं. यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत देश में तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम के रूप में किया जा रहा है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपयुक्त संशोधन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.  स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए संशोधन करने के लिए एक कानूनी उप समूह का गठन किया गया था. हमने अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी हैं. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि तंबाकू के उपयोग की कानूनी उम्र को 21 साल और उससे अधिक बढ़ाने के अलावा, हमने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने की भी सिफारिश की है. इस आयु वर्ग में किशोर अधिक कमजोर होते हैं और सहकर्मी के दबाव के कारण आसानी से इसे आदत बना सकते हैं. कानूनी उम्र बढ़ने से धूम्रपान की आदतों में शामिल होने वाले युवा किशोरों की संख्या को सीमित करने में मदद मिलेगी. यहां तक कि माता-पिता 21 साल से कम उम्र के बच्चों को इन उत्पादों को खरीदने के लिए दुकानों में नहीं भेज सकेंगे. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान पर जुर्माना बढ़ाने की योजना बना रहा है जो वर्तमान में 200 रुपये तक है. अधिकारी ने साथ ही कहा कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, हम एक ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे. पैकेट पर एक बारकोड होगा जिसे प्रवर्तन निकायों द्वारा स्कैन किया जाएगा कि उत्पाद उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से बाजार तक पहुंच गया है या नहीं और करों का भुगतान किया गया है या नहीं.