जस्टिस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में
27 Feb 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
जस्टिस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है. राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद देर शाम जस्टिस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करने की मांग के साथ दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। इस दौरान न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि गलत संकेत जा रहा है और इसके लिए एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक और 1984 नहीं चाहते हैं। अदालत ने एफआईआर दर्ज न किए जाने पर कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसे पुलिस आयुक्त को बताएं। आपको बैठकर एक सचेत निर्णय लेना चाहिए। कल वापस आकर हमें बताएं। मामले की सुनवाई गुरुवार को होने की बात की गई. अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज न होने से गलत संदेश जाता है। इसके व्यापक प्रभाव हैं। भाषण के बाद जो हुआ, उसे रोका जाना चाहिए था। इस दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की 'देश के गद्दारों को...' क्लिप की आवाज कोर्ट रूम में गूंजी अन्य नेताओं के वीडियो क्लिप भी चलाए गए।