अनलॉक-1 में घर से निकलने पर भी रहना होगा सतर्क
31 May 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
सोमवार एक जून से भले ही कई छूट मिल रही हो, मगर अनलॉक-1 में घर से निकलने पर भी अनेक बातों ख़याल सतर्कता से ध्यान रखना ज़रूरी होगा. सबसे बड़ी बात कि कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में सावधानी के तहत ही अपनी दिनचर्या को गति देने का काम करना होगा. कोरोना वायरस के चलते देशभर में लगाया गया लॉकडाउन का चौथा चरण आज से खत्म हो रहा है। एक जून यानी सोमवार से लॉकडाउन 5 की शुरुआत होगी। वैसे इस बार लॉकडाउन को अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी रियायतें जारी की है। कहीं भी आने-जाने से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक ही लोगों को बाहर निकलना है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जून से लागू होने वाले नये दिशा-निर्देशों की शनिवार को घोषणा की, जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है तथा इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। देश के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा। गृह मंत्रालय देश के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान चेहरे को ढंकना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी बनाए रखें। दुकानें ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बड़े सार्वजनिक आयोजन और जमावड़ों पर पाबंदी बनी रहेगी। विवाह समरोह में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, जो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण ने कानून, नियमों आदि के आधार पर तय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित है। जहां तक संभव हो घर से काम करना जारी रखें। कार्यालयों, दफ्तरों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य का अलग-अलग समय निर्धारित किया जाएगा। निगरानी और स्वच्छता : थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइज करने की व्यवस्था प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार तथा साझा क्षेत्रों में होनी चाहिए। पूरे कार्यस्थल, साझा सुविधाओं और लोगों के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार संक्रमण मुक्त किया जाए, दो शिफ्ट के बीच में भी ऐसा किया जाए। दो गज की दूरी ज़रूरी है. कार्यस्थलों के प्रभारी सुनिश्चित करें कि लोगों के बैठने के स्थानों के बीच पर्याप्त दूरी हो, दो शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतर हो, कर्मचारियों को अलग-अलग वक्त पर भोजनावकाश दिया जाए।