जिलाधीश को मिली समाज सेवा करने की सज़ा

 04 Mar 2021  964

संवाददाता/in24 न्यूज़.
कानून का सम्मान करना हरेक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह किसी भी पद पर हो! तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2017 के एक पुराने मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला नलगोंडा जिलाधीश (आईएएस अधिकारी) प्रशांत जे. पाटिल को अदालत की अवमानना करने पर सुनाया गया। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि आईएएस अफसर अगर कुछ अच्छा कर दिखाएं या समाज सेवा करें तो उनकी सजा कम करने पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश बी. विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने आईएएस अधिकारी प्रशांत जे. पाटिल के खिलाफ याचिकाकर्ता परमेश्वर बिन्नी राइस मिल के संचालक जी. चंद्रशेखर द्वारा दायर अदालत की अवमानना की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है। लेकिन इन आदेशों का पालन न किए जाने के बाद अब चंद्रशेखर ने अदालत की अवमानना संबंधी यह याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान दलील देते हुए सरकार के विशेष अधिवक्ता ए. संजू कुमार ने बताया कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने जब चावल के मिल की जांच पड़ताल की, तो अनियमितता और अवैध क्रियाकलापों का खुलासा हुआ। इसी कारण आपराधिक मामला दर्ज कर मिल को ब्लैक लिस्टेड किया गया। कोर्ट को दलील देते हुए अधिकारियों ने कहा कि कुछ अनियमितता के मामले और उसकी जांच को लेकर कार्रवाई की जा रही थी इसलिए आदेश के पालन में देरी हुई। दोनों की दलीलें सुनने के बाद अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल सुनिश्चित की है। बता दें कि क़ानून की नज़र में हर किसी को बराबरी का स्थान दिया गया है।