बेटी कि हत्या के अपराध में हुई पिता को सजा
21 Jun 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट/in24 न्यूज़, मुंबई
सोमवार को नासिक की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी थी। दोषी ठहराए गए एकनाथ कुम्भरकर ने 2013 में अपनी गर्भवती बेटी को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने जाति के बाहर शादी कर ली थी।
सरकारी वकील पूर्णिमा नाइक ने बताया, 'यह काफी बडा अपराध है और कोर्ट ने इस मामले को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा है। आगे वकील ने कहा कि, इस केस में लगभग 10 गवाह थे जिसमें से कोई भी अपनी बात से नहीं पलटा। यह पहली बार है जब जिला कोर्ट ने ऑनर किलिंग के लिए किसी को मौत की सजा दी है।' पुलिस के मुताबिक लगभग डेढ़ साल पहले आरोपी कि बेटी प्रमिला ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर लि थी और एकनाथ अपनी बेटी के इस हरकत की वजह से बेहद नाराज हो गये थे। इसलिए आरोपी ने गला दबाकर प्रमिला की हत्या कर दी थी। एकनाथ कि इस हरकत के बाद पूरे नासिक शहर में काफी विरोध प्रदर्शन किए गए थे।