ट्रैफिक जाम करने वाले बस ड्राइवर को मिली सजा

 29 Jun 2017  1409
ब्यूरो रिपोर्ट/in24 न्यूज़, मुंबई

पुणे शहर की एक अदालत ने बस कि जहां-जहां पार्किंग करने और ट्रैफिक जाम करने वाले बस ड्राइवर को सजा सुनाई। यह पहला मामला होगा जब कोर्ट ने सडक पर ट्रैफिक जाम के लिये ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस फैसले के बाद पुणे महानगर परिवहन महामंडल के ड्राईवरों कि बसों को काही भी पार्क करने की आदत पार लगाम लग सकती है। आपको बता दें कि पुणे परिवहन महामंडलम के ड्राइवर भोजन के वक्त या ऑफ ड्यूटी के समय बस को व्यस्त सड़क पर कहीं भी छोड़ देने के लिए कुख्यात रहे हैं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) एन. डी. मेश्राम ने अपने आदेश में ड्राइवर आसिफ जिलानी शेख (25) को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 283 और मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 190 (2) के तहत दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 283 सड़क पर खतरा पैदा करने या बाधा खड़ा करने से जुड़ी है तो एमवीए की धारा 190 (2) सड़क सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन से जुड़ी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के बयान के अनुसार ड्राइवर शेख ने बस को खतरनाक ढंग से पार्क किया था जिससे उस इलाके में भीषण जाम लग गया। फारसखाना थाने के कॉन्स्टेबल पी. एम. धकाड़े ने शेख के खिलाफ व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक जाम करने के लिए एफआईआर लिखवाया था। सुनवाई के दौरान ड्राइवर आसिफ जिलानी शेख दोषी पाया गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसे जब तक अदालत चली तब तक कि सामान्य कैद की सजा मिली इसके अलावा अदालत ने उस पर 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया।