बीड हत्याकांड में कोर्ट ने 5 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

 04 Feb 2022  414

संवाददाता/ in24 न्यूज़

महाराष्ट्र (maharashtra) के बीड (beed) जिले के अंतर्गत आने वाले मांगवडगाव में साल 2020 में पांच लोगों ने मिलकर तीन लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या (murder) कर दी थी. इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल साल 2020 में 13 लोगों ने मिलकर जिन तीन लोगों की नृशंस हत्या की थी, वे सभी मृतक पारधी समाज से ताल्लुक रखते थे. इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में काफी शोर शराबा हुआ था, जिसके बाद अंबाजोगाई सत्र न्यायलाय ने अपनी सुनवाई में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 8 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा पाने वाले पांचों आरोपियों के नाम सचिन निंबालकर, हनुमंत उर्फ़ पिंटू निंबालकर, बालासाहेब निंबालकर, राजाभाऊ निंबालकर और जयराम निंबालकर है.

इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था, साथ ही इन पर एट्रोसिटी एक्ट भी लगाई गई थी. बताया जाता है कि पीड़ित परिवार और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर आपसी रंजिश थी. जिसको लेकर साल 2020 में दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा कर बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाबू शंकर पवार, संजय भाऊ पवार और प्रकाश बाबू पवार नाम के तीन लोगों की मौत हो गई , जिसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से युसूफवडगांव पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब इस मामले में सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया।