मालेगांव बम ब्लास्ट मामलें कर्नल पुरोहित,साध्वी प्रज्ञा सहित सात आरोपी दोषी
30 Oct 2018
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संवाददाता/ in24न्यूज़/ मुंबई -
2008 की चर्चित मालेगांव बम ब्लास्ट मामलें में जमानत पर रिहा कर्नल पुरोहित,साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात दोषियों पर मुंबई उच्चन्यायालय और एनआईए की अदालत ने आरोप तय कर दिया हैं.सभी आरोपियों पर आईपीसी की गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कर्नल पुरोहित ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.मंगलवार को मामलें की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट न्यायाधीश वीएस पडलकर ने कहा कि सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट में साजिश के तहत धमाका करने का आरोप लगाया जाता है.हालांकि सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया कोर्ट द्वारा आरोप तय होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एनआईए मुझे क्लीन चिट दे चुकी हैं साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा हैं.लेकिन मुझे न्यायालय पूरा भरोसा हैं क्योंकि सत्य हमेशा जीतता हैं .बतादें कि 29 सितम्बर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था.जिसमे 6 लोगो की मौत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।