सेक्स रैकेट में शामिल व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी गिरफ्तार

 14 Mar 2017  1805

ब्यूरो रिपोर्ट / in 24 न्यूज़, पटना

पटना के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में पूर्व मंत्री की बेटी से यौन शोषण के मुख्य आरोपी व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी को पुलिस ने उत्तराखंड के खौरी से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस ने उसके पिता को भी गिरफ्तार किया है. उत्तराखंड पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान निखिल की पहचान की. साथ ही उसके पिता को भी गिरफ्तार किया और ऑडी कार को ज़ब्त कर लिया. उत्तराखंड पुलिस ने पटना पुलिस को इसकी जानकारी दी जिसके बाद एसआइटी की टीम हवाई मार्ग से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई. एसआइटी की टीम ने उसे तब धर दबोचा जब बाप-बेटे पूजा करने जा रहे थे.

पीडिता का आरोप है कि निखिल और उसके दोस्तों ने उसका रेप किया है. एसआईटी टीम ने बीते शनिवार को निखिल के बड़े भाई और उसके तीन दोस्तों को पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जिसकी जानकारी आईजी सीआईडी अनिल किशोर यादव ने दी. मनीष और निखिल के तीन और साथियों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने सारे राज खोल दिए. एसआईटी टीम ने निखिल को मंगलवार की सुबह उत्तराखंड के त्रृषिकेश के लक्ष्मण झूला से गिरफ्तार कर लिया. निखिल को पटना लाने के लिए पटना पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई है.

आईजी सीआईडी अनिल किशोर यादव का कहना है कि निखिल को पटना लाने के बाद बाकी के राज खुल सकते है. निखिल की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जहां-तहां छापेमारी कर रही थी पर निखिल पुलिस को चकमा देकर बार बार गायब हो जा रहा था. निखिल के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिलते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा. अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ले जाया गया है . बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की बेटी ने ऑटो मोबाइल कारोबारी निखिल पर एससी-एसटी पुलिस स्टेशन में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. पीडिता ने कहा था कि निखिल से दोस्ती 2014 में फ़ोन पर हुई थी. उसके बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ. इसी बीच निखिल ने उससे शादी का वादा कर उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की साथ ही पीडिता ने ये भी आरोप लगाया कि वह नशे में मारपीट करता था. बाद में वह धमकी भी देता था कि तुम्हारा हश्र ‘निर्भया’ से भी बुरा होगा.

पीडिता ने निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया, धारा 354, 354 A, 506/34 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि निखिल ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है और जमानत याचिका दायर किया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने निखिल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.