ग्राम पंचायतों में 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार

 16 Sep 2021  571

संवाददाता/in24 न्यूज़.
ग्राम पंचायत में 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार है। उद्धव ठाकरे सरकार इस पर निर्णय ले चुकी है। इस संबंध में संशोधित अध्यादेश जारी करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। ओबीसी समेत सभी पिछड़े वर्ग की सीटों के आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा न होने पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को भी अमल में लाया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में विरोधी भाजपा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आक्रमक है और वह आंदोलन के साथ धरना-प्रदर्शन कर रही है। वहीं उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार ने 50 फीसदी आरक्षण ग्राम पंचायतों में देने का निर्णय लेकर बड़ा सेफगेम खेला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम पंचायत के मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने के लिए ग्राम विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय के मुताबिक महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 10, उपधारा (2) की खंड (सी) और धारा 30, उपधारा (4) का खंड (बी) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 42, उपधारा (4) का खंड (बी), धारा 58,उपधारा (1बी) का खंड (सी) और धारा 67 का खंड (बी), उपधारा (5) में पिछड़ा वर्ग का अधिकतम आरक्षण 27 रखते हुए,कुल पिछड़ा वर्ग की सीटों में से अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति + ओबीसी (एनएमपी) का संयुक्त आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह संशोधित अध्यादेश ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी होगा। महाराष्ट्र के पालघर समेत 8 आदिवासी जिलों को भी चिन्हित किया गया है। जहां नौकरियों में सी और डी पदों की भर्ती में संशोधित आरक्षण को मंजूरी दी गई है। अब देखना होगा कि विरोधी पक्ष इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।