Hijab Row : स्कूली ड्रेस के रंग का स्कार्फ पहनने की मिले अनुमति, मुस्लिम छात्राओं की हाईकोर्ट से मांग
15 Feb 2022
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संवाददाता/ in24 न्यूज़
कर्नाटक (karnatak) में जारी हिजाब विवाद (hijab row) को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट (karnatak highcort) में इस मामले की सुनवाई चल रही है. अब इस मामले में मुलिम छात्राओं की तरफ से उनके वकील की तरफ से नई मांग की गयी है. सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली लड़कियों की तरफ से कहना है कि, उनको स्कूल की ओर से तय ड्रेस के रंग का इस्लामी हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए। बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने किसी भी धर्म को चिन्हित करने वाले कपड़े पहन कर स्कूल में आने पर रोक लगाई थी.
लड़कियों की तरफ से हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी और जस्टिस कृष्णा एम दीक्षित पीठ के समक्ष याचिका दायर की। उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियों की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बेंच को बताया कि 'मैं न केवल सरकारी आदेश को चुनौती दे रहा हूं, बल्कि मुझे ड्रेस के एक ही रंग का हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति देने के लिए एक सकारात्मक मेंडेट भी मांग रहा हूं।'
कामत ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय स्कूल मुस्लिम लड़कियों को स्कूल ड्रेस के रंग का हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति देते हैं और यहां भी ऐसा ही किया जा सकता है। उनके अनुसार, स्कार्फ एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन था।
गौरतलब रहे कि कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन कर स्कूल में आने से रोकने के बाद से बखेड़ा खड़ा हुआ है. हिजाब के विरोध में हिन्दू संगठनों के द्वारा भी स्कूलों में भगवा गमछे का प्रयोग होने लगा.