OBC आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ला सकती है बिल?

 04 Mar 2022  431
संवाददाता/ in24 न्यूज़
 

OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सर्कार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दी। इसे लेकर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जिसके बाद अब महाविकास अघाड़ी सरकार ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को विधान परिषद में चल रहे अधिवेशन के दौरान कहा कि हमने ओबीसी आरक्षण के मामले में वह सब कुछ किया है जो हम कर सकते हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कई चुनाव आने वाले हैं। लगभग 70 से 75 प्रतिशत मतदाताओं ने अभी तक अपने मत नहीं डाले हैं। ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व से वंचित करना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को स्वीकार्य नहीं है। कल कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आज फिर हम कैबिनेट ले रहे हैं। हम इसमें एक नया बिल लाने पर काम कर रहे हैं।

अजित पवार ने आगे कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब होगा। लेकिन सरकार के पास वार्ड बनाने और अन्य तैयारियां करने का अधिकार है. इसके अलावा अजित पवार ने आगे कहा, मध्य प्रदेश ने अपने दम पर कुछ फैसले लिए हैं। हमने उनसे भी जानकारी मांगी है। हम एक बिल तैयार कर रहे हैं कि उन्हें कैसे फायदा हुआ और हम उस बिल को कैबिनेट में मंजूरी देंगे। उसके बाद हम सोमवार को इस बिल को सदन में पेश करेंगे।