देश में मजहब को लेकर हो रही है सियासत - अबू आसिम आजमी

 16 Mar 2022  539

संवाददाता/in24 न्यूज़  


हिजाब विवाद मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज सिर्फ मजहब को लेकर सियासत हो रही है. कर्नाटक हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है.अबू असीम आजमी ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा- कि कुरान में पर्दा का जिक्र है उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से निराशा जताई है. हाईकोर्ट में  दायर याचिका में मांग की गई थी कि अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता दी जाए, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों की अंतरात्मा की आवाज है और उन्हें हिजाब उतारने को मजबूर करना उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनने की आजादी छीनना है, इस दलील में कोई दम नहीं है इसलिए मामले में राहत देने का कोई आधार नहीं हो सकता,कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉ भीमराव बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में नहीं आती है। अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार परस्पर आधारित है, इस पर वाद-विवाद की पूरी गुंजाइश है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब के जरिए दुनिया के सामने कोई तार्किक विचार पेश करना चाहती हैं या फिर उनकी इस पर आस्था है या फिर यह उनका सांकेतिक उद्गार है, इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है. छात्राएं यह साबित नहीं कर पाई कि आखिर उनकी अंतरात्मा ने हिजाब पहनने को क्यों कहा, यही नहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने ज़ोर देकर कोर्ट से मांग की थी कि ड्रेस कोड के रंग का ही हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया  उन्होंने कहा कि इससे स्कूल यूनिफार्म का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यदि हिजाब की अनुमति दी गई तो छात्राओं का दो वर्ग बन जाएगा, इससे सामाजिक अलगाव की भावना को बल मिलेगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। बहरहाल समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं और उनका भी यही मानना है कि अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।