राणा दंपत्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, एआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज

 25 Apr 2022  374

संवाददाता/in24news

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के घर के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पढ़ने का  ऐलान करने वाले राणा दंपत्ति फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई हाई कोर्ट ने राणा दंपती की अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि अदालत ने आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज दूसरी एफआईआर को लेकर राणा दंपत्ति को थोड़ी राहत जरूर दी है. हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि दूसरे एफआईआर में गिरफ़्तार करने से 72 घंटे पहले दोनों को नोटिस देना होगा। अदालत ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। अबता दें कि मुंबई(Mumbai) शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने के आरोप में राणा दंपत्ति को पुलिस(Mumbai Police) ने रविवार के दिन गिरफ्तार किया था। जहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया था. अदालत ने माना कि राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड आर्डर की समस्‍या पैदा हो गयी थी। हाई कोर्ट इस दौरान दोनों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि  याचिकाकर्ता( राणा दंपत्ति) एक जन प्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है यह सबको पता है इसलिए ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। इतनी अपेक्षा की जाती है।