सीबीआई कोर्ट ने दिए लालू की रिहाई के आदेश

 28 Apr 2022  386

संवाददाता/in24 न्यूज़.
लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे राजद अध्यक्ष लालू यादव के लिए राहत की खबर है कि सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में उनकी जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए दस लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है। अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है। बता दें कि यह फैसला लालू यादव के पक्ष में आने से उन्हें राहत मिली है।