गुरु को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जाना होगा जेल
20 May 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
गुरु को अब जेल जाना ही होगा। रोड रेज केस में 1 साल की सजा पाने वाले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को एक और झटका लगा है। झटका यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। कोर्ट के फैसले से पहले नवजोत सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज रहे हैं, वे ही इस पर सुनवाई का फैसला करेंगे। सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के लिए कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के वकील एडवोकेट एचपीएस वर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि सिद्धू दिन के दो बजे पटियाला की अदालत में सरेंडर करेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में उन्हें गुरुवार को 1 साल की सजा सुनाई है। इसके लिए उनको आज सरेंडर करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बताया जाता है कि नवजोत सिद्धू के लीवर में दिक्कत है। बता दें कि सिद्धू बीजेपी के बाद कांग्रेस में चले गए।