शरद पवार और एक्ट्रेस केतकी चितले के जमानत आदेश 26 मई तक सुरक्षित

 24 May 2022  557

संवाददाता/in24 न्यूज़.
अभिनेत्री केतकी चितले की जमानत याचिका पर ठाणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अपना आदेश 26 मई तक सुरक्षित रख लिया है, जिन्हें 14 मई को सोशल मीडिया पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट भाविका परमार की अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने चितले की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है और जमानत मिलने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। चितले की ओर से पेश अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने तर्क दिया कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था और केवल यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया गया था कि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज न उठाए। उपाध्याय ने यह भी बताया कि पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किए बिना चितले को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था। चितले को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था जो एक गैर-संज्ञेय है। अपराध। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आदेश 26 मई के लिए मुकर्रर किया। चितले ने शरद पवार के बारे में एक कविता अपलोड की थी जिसके कारण उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केतकी को ठाणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, गोरेगांव पुलिस ने भी हिरासत की मांग की क्योंकि कविता के बारे में इसी तरह का मामला मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में दर्ज किया गया था। हालांकि, उपाध्याय ने कहा कि गोरेगांव पुलिस ने उसे कभी हिरासत में नहीं लिया। बाद में, नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन से 2020 में दर्ज एक पुराना मामला सामने आया। कथित तौर पर बौद्ध धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में रबाले पुलिस को 20 मई को चितले की पांच दिन की हिरासत मिली थी। बता दें कि 26 मई को जब फैसला आएगा तब सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।