सुप्रीम कोर्ट का आदेश : अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर जल्द हो सुनवाई
31 May 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की सुनवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मांग की है कि अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई कर निपटारा करेगा. दरअसल, देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देशमुख 73 साल के बीमार बुजुर्ग हैं. कई तरह की बीमारियां हैं. लिहाजा उनकी जमानत अर्जी पर जल्द और संवेदना व सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निपटारा किया जाए. अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 25 मार्च को उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई नही हो रही है. आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाई कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने को कहा है. बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले दिनों हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. वे ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में बंद हैं. अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप है और इस मामले ने सीबीआई ने छह अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से एक दिन देशमुख जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई जल्द ही पूरी हो सकती है.