बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा रेप का मामला

 18 Aug 2022  339

संवाददाता/in24 न्यूज़.
महिला से रेप और उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (शाहनवाज़ Hussain) के खिलाफ तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को निरस्त कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने अपील याचिका काे निराधार बताते हुए आदेश दिया कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और जांच पूरी करके तीन महीने के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ जाहिर है कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट आखिरी रिपोर्ट नहीं थी, जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने की जरूरत है। मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पुलिस को धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक आखिरी रिपोर्ट जमा करनी होगी। दरअसल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। महिला का दावा है कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और फिर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट के इस आदेश को बीजेपी नेता ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बहरहाल, बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं।