आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट ने किया तलब
28 Sep 2022
502
संवाददाता/ in 24न्यूज़।
लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट से 20 दिनों की राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी.कोर्ट ने तेजस्वी यादव को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई यानी 18 अक्टूबर को वह कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बता दें कि तेजस्वी यादव इस मामले में जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी को जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है. इस अर्जी के आधार पर कोर्ट ने तेजस्वी से उनका पक्ष मांगते हुए नोटिस दिया था. जिसके बाज राजद नेता की ओर से इसमें और वक्त मांगा गया था. इस मामले में सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को जमानत दिए जाने का विरोध करते उनके हालिया बयानों का जिक्र किया गया था. सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं. अपने रसूख का इस्तेमाल कर वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज ने तेजस्वी यादव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. तेजस्वी ने पूरे मामले में अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा गया था. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें अगली तारीख 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया है. इस तारीख को उन्हें हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा..