बॉम्बे हाई कोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को लगा बड़ा झटका
01 Oct 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भायंदर शहर के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीरा रोड इलाके में स्थित बीजेपी नेता के 7/11 क्लब होटल के एक हिस्से को अवैध करार देते हुए उसे गिराने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने होटल पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को 2 महीने का समय दिया। पूर्व भाजपा विधायक के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि नगर निगम से अवैध निर्माण के लिए नरेंद्र मेहता ने अपने राजनीतिक पवार का उपयोग किया था.अदालत ने अपने आदेश में यह माना है कि क्लब को बढ़ाकर दी गई एफएसआई नियमों के विपरीत है. और क्लब के निर्माण में हुई अनियमितता के विरोध में हाईकोर्ट में फैयाज मुलानी नाम के एक शख्स ने जनहित याचिका दायर की थी.याचिकाकर्ता फैयाज मुलानी ने मेहता कंपनी को दी गई राज्य और मीरा भाईंदर महानगरपालिका की अनुमति को चुनौती दी थी साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि मीरा भयंदर महानगर पालिका ने जिस स्थान पर होटल बनाने के लिए नरेंद्र मेहता को अनुमति दी थी वह नो डेवलपमेंट जोन था.याचिकाकर्ता कि यदि माने तो मीरा भायंदर कॉरपोरेशन ने मेहता के कहने पर विकास नियंत्रण कानून की अवहेलना की है.मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को अनुमति देने का सरकारी आदेश कानून के जनादेश के विपरीत और बड़े पैमाने पर जनता के हित के खिलाफ था.