देशमुख और राउत की जमानत याचिका ख़ारिज

 21 Oct 2022  463

संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ((Anil Deshmukh) और शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की जमानत याचिका खारिज हो गई।100 करोड़ रुपए के जरबन वसूली के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने देशमुख की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (MVA) सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने 'सांठगांठ' की और खुद को बचाने के लिए उनपर आरोप लगाए। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत पात्रावाला चॉल के मंके में जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। ऐसे में यत है कि देशमुख और राउत की दिवाली जेल में ही मनेगी।