जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिजनों को मिलेंगे चार-चार लाख रुपए : नीतीश
17 Apr 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
शराबबंदी के बावजूद बिहार (Bihar) में नकली और ज़हरीली शराब (denatured alcohol) का सेवन जारी है, यही कारण है कि ज़हरीली शराब के सेवन से अनेक लोगों की जान जाती रही है। इस मामले अब बिहार सरकार जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2016 से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता राशि दी जाएगी। विपक्ष लगातार मृतक के परिजनों को मुआवजा (compensation) देने की मांग करता रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो बड़ा दुख होता है। जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को चार-चार लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी।उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब पीकर मरे हैं, उनके परिजन आकर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर लोग स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने जहरीली शराब कहां से खरीदी तो हम लोग उनकी मदद करेंगे।मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि इतने प्रयास के बावजूद लोग जहरीली शराब पी रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो रही है। लेकिन उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें ध्यान है। परिजनों को बताना होगा कि जहरीली शराब पीकर मौत हुई है और शराबबंदी का हमलोग समर्थन करते हैं। बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। बता दें कि इससे पहले ज़हरीली शराब से पीकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले से नितीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया था।