जगदीश टाइटलर पर चलेगा सिख विरोधी दंगे का मुकदमा

 02 Jun 2023  673

संवाददाता/in24 न्यूज़.
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में मुकदमा चलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने टाइटलर के खिलाफ सीबीआई (CBI) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी के साथ विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई आठ जून को करेगा। बता दें कि टाइटलर पर हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने पुल बंगश इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में हाल में टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था। दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग की रिपोर्ट में टाइटलर का नाम शामिल था। सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने और तीन लोगों की हत्या किए जाने से जुड़ा है।सीबीआई ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई। सीबीआई की चार्जशीट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 147 (दंगा), 148, 149 (गैर कानूनी तरीके से एकत्र होना) 109 (उकसाना), 302 (हत्या) और 295 (धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि, सीबीआई ने मामले में तीन क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की थीं, जिन्हें विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में टाइटलर का नाम सामने आने से कांग्रेस के लिए भी यह बड़ा झटका है।