जेल से छुट्टी मिलने पर भी अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिल पाए मनीष सिसोदिया

 03 Jun 2023  722

संवाददाता/in24 न्यूज़.
जेल से छुट्टी मिलने पर भी अपनी बीमार पत्नी से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) नहीं मिल पाए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कल उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह दस बजे से आज शाम पांच बजे तक मिलने की अनुमति दी थी जिसके चलते मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन सिसोदिया घर पहुंचने के बाद भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। बता दें कि रविवार सुबह मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस कारण उन्हें तुरंत नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। क्योंकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर जाने की ही इजाजत दी है, इसीलिए वे अस्पातल में भर्ती अपनी मुलाकात नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच सिसोदिया अपने घर पर ही रहेंगे और उसके बाद वापस जेल चले जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में एक जून को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने बताया था कि यह नीति तब वापस ली गई जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब की दुकानों को निषिद्ध क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि दस साल के लिए लागू पहले की नीति के तहत ऐसे इलाकों में दुकानें खोली गई थीं। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि, आरोपियों के गलत कारनामों का खुलासा होने के कारण यह नीति वापस ली गई। ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते हुए गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए। इसमें सिसोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का प्रभार भी था। बता दें कि सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया था।