यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत

 15 Jun 2023  556
संवाददाता/ in 24 न्यूज़।  
 
दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों की जांच के मामले में चार्जशीट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘पॉक्सो की धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है. और पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है. केस रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब जांच में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है.

      दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के चिालाफ पॉक्सो मामले में, हमने कथित पीड़िता और उसके पिता के बयान के आधार पर केस रद्द करने की रिपोर्ट अदालत में दायर की है. वहीं 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354, 354ए, 354डी के तहत चार्जशीट दायर की है. वहीं, पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 109,354,354ए, 506 के तहत चार्जशीट दायर की है.

       दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि पूरी चार्जशीट है, कुछ भी सीलकवर नहीं है. पेनड्राइव भी साथ है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी. ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट, जो डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले एथलीटों में शामिल थे, ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी बातचीत की थी. सरकार ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून तक आरोप पत्र दायर किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन अगले फैसले तक स्थगित कर दिया था..