सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अयोग्यता मामले पर विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस
14 Jul 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गुट वाले शिवसेना के विधायकों की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर के पास काफी समय से लंबित है. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं स्पीकर से जल्द फैसला लेने के लिए कहें। गौरतलब है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
दरअसल शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जी की जल्द निपटारा होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी. उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर को शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता को जल्दी निपटाने का आदेश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि बाकी विधायकों के खिलाफ उनकी अयोग्यता अर्जियां एक साल से ज्यादा समय से लंबित है. सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 मई को उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट को लेकर फैसला सुनाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को पुनः मुख्यमंत्री पद पर बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।