मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

 30 Oct 2023  341

संवाददाता/in24 न्यूज़।  
आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फ़िर बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि फिलहाल सिसोदिया को हवालात में ही रहना होगा।