उमर अब्दुल्ला को नहीं मिलेगा बीवी से तलाक, अदालत ने याचिका की खारिज
12 Dec 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने माना कि पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए माना कि तलाक की याचिका खारिज करने के उसके निर्णय में कोई खामी नहीं थी।
हाईकोर्ट ने साथ ही पारिवारिक अदालत के निष्कर्षों से सहमति भी जताई। पारिवारिक अदालत ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला के पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट हैं। अब देखना होगा कि उम्र अब्दुल्ला तलाक के लिए अगला कदम कब और कैसे उठाते हैं!