चौकसी की ज़मानत याचिका खारिज

 09 Jun 2021  703

संवाददाता/in24 न्यूज़.
डोमिनिका हाईकोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट के जज वायनाटे एड्रियन-रॉबर्ट्स की पीठ ने भगोड़े कारोबारी की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की। यह याचिका चोकसी की स्थानीय लीगल टीम ने दायर की थी। चोकसी की लीगल टीम में जूलियन प्रीवोस्ट, वेन नोर्डे, वेन मार्श और कारा शिलिंगफोर्ड-मार्शो शामिल हैं।  डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोशिक्यूशन शेरमा डेलरिम्पल द्वारा प्रतिनिधित्व किए सरकारी पक्ष ने चोकसी की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 11 जून तक स्थगित कर दी है। बता दें कि मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित होने के बाद भगोड़े कारोबारी को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे।  वहीं, इस मामले में डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा कि मेहुल चोकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और अदालत के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उसके बाद चोकसी के वकील का बयान सामने आया था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है।