भारतीय मूल के एक व्यक्ति को ब्रिटेन की अदालत ने सुनाई सात साल की सज़ा

 16 Jun 2022  468

संवाददाता/in24 न्यूज़.
भारतीय मूल के एक व्यक्ति को ब्रिटेन की अदालत ने सात मामलों में पीछा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को दो साल आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विशाल वीजापुरा के खिलाफ सात मामलों में पीछा करने के आरोप थे और कम से कम 121 पीड़ितों ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।दक्षिण लंदन की क्रायडन क्राउन अदालत ने यौन उत्पीड़न रोकथाम आदेश के तहत दोषी को पांच साल की सजा भी सुनाई। अदालत के आदेश के तहत उसकी अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। विशाल को पीछा करने के सात मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें इंटरनेट के जरिए हिंसा का डर शामिल था। पुलिस के मुताबिक विशाल ने पीड़ितों की निजी जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित की थी। साथ ही जनवरी 2021 में पुलिस जांच में महिलाओं और पीड़ितों के साथ दुष्कर्म को सही ठहराने का प्रयास करने वाला घटनाएं  सामने आई थी। इसी वजह से अदालत ने उसे सज़ा सुनाई।