मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत

 27 Nov 2019  869

संवाददाता/in24 न्यूज़।  
मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के लिए बड़ी बात यह रही कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह मामले में विशेष अदालत को फैसला सुनाने से रोक दिया है. विशेष अदालत कल यह फैसला सुनाने वाली थी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर सुनाया है. मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा था कि विशेष अदालत को मुशर्रफ मामले में 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोका जाए. विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर को पूरी कर फैसला 28 नवंबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया था. इसके खिलाफ गृह मंत्रालय के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के 19 नवंबर के फैसला सुनाए जाने को 28 नवंबर तक सुरक्षित रखे जाने के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की याचिका स्वीकार की जा रही है. इसके साथ ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुशर्रफ की याचिका का भी निपटारा करते हुए संघीय सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में नए अभियोजन दल की नियुक्ति पांच दिसंबर तक कर ले. साथ ही, विशेष अदालत से कहा कि वह मामले से संबद्ध सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाए.