नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जुर्माना और 20 साल की सज़ा
22 Dec 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
नाबालिग (minor) और सातवीं कक्षा की 11 साल वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी गुरुग्राम (Gurugram) के युवक हितेश को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने 20 साल कैद व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला चंडीगढ़ का है। सजा पर बचाव पक्ष का कहना है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। मामले के अनुसार मई 2021 में गुरुग्राम का एक युवक अपनी बहन की ससुराल आया हुआ था, जहां पड़ोस के युवक ने शिकायत दी कि उसकी 11 साल की बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है, जो अचानक घर से लापता हो गई। कलानौर थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। आरोप है कि जांच के बाद किशोरी को नजदीक के एक मकान से बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी हितेश को काबू कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। एक दिन पहले अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376एबी व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना, जबकि 366 व 365 में तीन-तीन साल की कैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी सजा एक साथ चलेंगी। बता दें कि आज नाबालिगों के साथ अनेक स्थानों से दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं।