चेक बाउंस होने पर बिल्डर को 5.6 करोड़ का जुर्माना, दो साल की सजा

 09 Jan 2023  784

संवाददाता/in24 न्यूज़।  

महाराष्ट्र की एक अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में एक बिल्डर को दो वर्ष कैद और 5.6 करोड़ का अर्थदंड लगाया। मामले 2.55 करोड़ व 25 लाख रुपये के दो चेकों के भुगतान से संबंधित थे। अदालत ने आरोपी के खिलाफ भुगतान की तय राशि का दोगुना जुर्माना लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने यह फैसला 12 दिसंबर को सुनाया था, लेकिन आदेश का ब्योरा शनिवार को उपलब्ध हुआ। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा ठाणे के एक वकील ने दर्ज कराया था, जिन्हें कानूनी सेवाओं के बदले वे चेक दिए गए थे। बता दें कि चेक बाउंस होने की स्थिति में बैंक अपने ग्राहक से जुर्माना वसूलते हैं. ये जुर्माना अलग-अलग होता है. वहीं इसे भारत में एक अपराध माना जाता है और ऐसी स्थिति में चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के मुताबिक चेक देने वाले व्‍यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है. इस पर उसे 2 साल तक की जेल  या चेक में भरी राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है. हालांकि ये उसी स्थिति में होता है जब चेक देने वाले के अकाउंट में पर्याप्‍त बैलेंस न हो और बैंक चेक को डिसऑनर कर दे..