ट्रेन में 3 लोगों को जिंदा जलाने वाले शाहरुख़ पर लगा यूएपीए, हो सकती है उम्रकैद

 17 Apr 2023  827

क्राइम डेस्क/in24न्यूज़.

केरल के कोझिकोड में हुए रेल अग्निकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख सैफी पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई है, इस मामले में अब उसे उम्रकैद की सजा भी हो सकती है. आपको बता दें कि शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र से अरेस्ट किया गया था. शाहरुख़ पर आरोप है कि उसने अलप्पुझा-कन्नूर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी थी, जिससे ट्रेन में यात्रा कर रहे 4 लोगों की बुरी तरह झुलस कर मौत हो गई थी. मरने वालों में एक नवजात बच्चा भी शामिल था. इस मामले में छानबीन करते हुए केरल पुलिस को शाहरुख सैफी के शाहीनबाग स्थित घर से कुछ अहम कागज़ात और डायरी के पन्ने बरामद हुए थे. इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि सैफी का ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किया गया है, यानी उसे किसी ने ऑनलाइन तरीके से मजहबी कट्टरपंथी बनने की शिक्षा दी है. शाहरुख़ सैफी ने अपनी डायरी में लिखा था, DO IT, LETS DO IT. उसने अपने डायरी के पन्नों में 'कुफ्र और रोशन होना' जैसे शब्द भी लिखे हैं. यही नहीं, शाहरुख़ सैफी ने एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ था. इस चैनल में वह वुडवर्किंग के वीडियो डालता था. हालांकि, उसके अधिक फॉलोअर्स नहीं थे. पुलिस को शक है कि जो लोग शाहरुख़ को कट्टरपंथी बनाना चाहते थे, उन्होंने इसी YouTube चैनल के माध्यम से उसे ट्रैक किया. आपको बता दें कि, केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के एक कोच में एक अज्ञात शख्स ने यात्रियों को जिंदा जला दिया था. उस समय ट्रेन कोरापुझा पुल पर थी. आगजनी की इस घटना में 9 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि 3 लोग जिंदा जल गए थे, जिसमे एक बच्चा और एक महिला भी शामिल थी. महाराष्ट्र ATS ने इस मामले में रत्नागिरी जिले से शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया. वह दिल्ली के शाहीन बाग का निवासी है. पुलिस को शक है कि सैफी से किसी ने ऑनलाइन संपर्क किया होगा. इसके बाद उसे भयानक और खतरनाक काम करने के लिए तैयार किया गया. हालांकि, पुलिस की पूछताछ में शाहरुख़ सैफी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसने अकेले ही इस वरदात को अंजाम दिया है.लेकिन, जांच एजेंसियों का मानना है कि सैफी के इस दावे पर उन्हें विश्वास नहीं है. बहरहाल शाहरुख़ सैफई के यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि कोर्ट उसे उम्रकैद की सजा सूना सकती है.