श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने आफताब पर तय किए आरोप

 09 May 2023  805

संवाददाता/in24 न्यूज़.
श्रद्धा वालकर हत्याकांड (shraddha walkar murder case) में दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ हत्या, सबूत गायब करने के आरोप तय कर दिए हैं। आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा का गला रेतकर दिल्ली के महरौली में उसे मौत के घाट उतार दिया था और शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। टुकड़ों को उसने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंका था। साथ ही उसने ग्राइंडर से हड्डियों को पीसा था, जिन्हें ठिकाने लगाया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की। यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, सबूत मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ।  अब देखना होगा कि आरोपी को सज़ा कब मिलती है।