सबूतों के अभाव में प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 रिहा !
01 Feb 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट / in24 न्यूज़
आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड के आरोप में जेल में कैद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 लोगों को आज स्थानीय कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट ने ये फैसला सबूतों के अभाव में सुनाया। प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजीव आपटे बे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हर्ष सोलंकी, वासुदेव परमार, रामचरण पटेल, आनंदराज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और जीतेन्द्र शर्मा को ये कहते हुए बरी किया कि उक्त हत्याकांड में इन सबके खिलाफ जांच अधिकारी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। आपको बता दें कि आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस को जांच के दौरान कोई पर्याप्त सबूत नहीं पा रहा था लेकिन बाद में पुलिस ने राजस्थान से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसने पूछताछ के दौरान पुलिस को प्रज्ञा सहित 6 लोगों की जानकारी दी थी।
इस मामले का ट्रायल जिला कोर्ट से भोपाल की एनआईए की विशेष अदालत में हस्तांतरित कर दिया गया लेकिन भोपाल एनआईए की विशेष अदालत ने यह कहते हुए मामले को एक बार फिर सुनवाई के लिए जिला सत्र न्यायालय में भेज दिया कि यह एनआईए की अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। सुनील जोशी के बारे में यह भी बताया जाता है कि वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बेहद करीबी थे लेकिन किसी कारणवश बाद में वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर से अलग हो गए थे। बहरहाल सुनवाई के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में मौजूद नहीं थी जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपी आनदराज और वासुदेव सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे।