सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन में दिया केंद्र सरकार को निर्देश

 15 Jan 2024  485

संवाददाता/in24 न्यूज़.
हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए आठ हफ्तों का समय दिया है और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीडि़त की मौत हो जाती है, तो उसे अधिकतम दो लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी हिट एंड रन के पीडि़तों के परिजनों को कानून के तहत मुआवजा योजना की जानकारी देने को भी कहा है। जस्टिए एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल हिट एंड रन के मामलों के आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। इनसे पता चलता है कि साल दर साल हिट एंड रन के मामलों में तेजी आ रही है जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।