पेपर लीक दोषियों को दस साल की कैद और एक करोड़ जुर्माने वाला बिल पेश
05 Feb 2024
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संवाददाता/ in24 न्यूज़.
अब पेपर लीक को धंधा बनाने वालों पर मोदी सरकार का चाबुक चलने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ऐसा बिल लाई है जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस सजा में पांच से दस साल की कैद और करीब एक करोड़ जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में यह बिल पेश कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। बिल में पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन साल से पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को दस साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल की जेल होगी और दस लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है।राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि अबतक पेपर लीक मामले में इतना गंभीर बिल नहीं आया था।