सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर स्टेट बैंक को फिर फटकार लगाई
18 Mar 2024
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
चुनावी बॉन्ड पर आनाकानी में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकारसुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सारी जानकारी देने को कहा। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। इन जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे। हमारे आदेशों का इंतजार ना करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। कुछ भी चयनात्मक न हो। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर न रहें। एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं बताई? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक कल्पनीय विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए। एसबीआई चीफ अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ ईमानदार रहेगा। आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी जानकारी हो, उसे सामने लाइए। एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी दे देंगे। एसबीआई के रवैये से तो यही लग रहा है। ये उचित नहीं है। बता दें कि बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी की जानकारी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने वालों और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी। डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स से इसका पता चलेगा। बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साधने का काम जारी रखा है।