धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में गुरदास मान को अंतरिम ज़मानत
15 Sep 2021
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में मशहूर पंजाबी सिंगर गुरदास मान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिल गई है। आज हाईकोर्ट की तरफ से उनको अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। बता दें कि अदालत द्वारा सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है| इससे पहले गुरदास मान द्वारा डाली गई याचिका जालंधर कोर्ट ने रद्द कर दी थी। गौरतलब है कि एक हफ़्ते में दोबारा जांच में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट से आज गुरदास मान को अंतरिम जमानत मिल गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। इस मामले की 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में मान के वकीलों ने तर्क रखा कि गुरदास मान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा पुलिस को उनसे कोई रिकवरी भी नहीं करनी है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत के हकदार हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस देते हुए मान को जमानत दे दी। इसके बाद गुरदास मान को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उन पर संगीन केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। बता दें कि गुरदास मान के खिलाफ थाना नकोदर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज है। उन्होंने नकोदर के डेरा बाबा मुराद शाह में मेले के दौरान डेरे के गद्दीनशीन साईं लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंश बता दिया था। इसके बाद सिख संगठनों ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत केस दर्ज करवा दिया था। इससे पहले गुरदास मान ने जालंधर की सेशन कोर्ट में पहले अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सेशन कोर्ट ने कहा था कि मान को जमानत देने से पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। उनकी टिप्पणी से सिख कम्यूनिटी में नाराजगी और बढ़ सकती है। बहरहाल गुरदास मान को अंतरिम ज़मानत मिलने से बड़ी राहत मिली है।