जया प्रदा और उनके भाई को चेन्नई की अदालत ने सुनाई छह महीने की कैद और जुर्माने की सज़ा

 12 Aug 2023  843

संवाददाता/in24 न्यूज़.
चेन्नई की अदालत ने अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनी जया प्रदा को दोषी मानते हुए छह महीने की कैद और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि जया प्रदा पर अपने थिएटर के वर्कर्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पैसा नहीं देने का आपोर साबित हुए हैं। उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर और भाई राजा बाबू को भी दोषी पाया है और उन्हें भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें कि जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर चलाती थीं जो बाद में उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे में थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया प्रदा के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें वेतन और ईएसआई (ESI) के पैसे का भुगतान न करने का आरोप लगाया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पांच अगस्त 2004 को एक शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि नवंबर से सितंबर 2002 तक की अवधि में जया प्रदा सिने थिएटर की तरफ से कर्मचारियों का 817794 रुपए का भुगतान नहीं किया है। मामले की सुनवाई के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जया प्रदा और राज बाबू को दोषी करार देते हुए उन्हें छह महीने की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को शिकायतकर्ताओं के 817794 रुपए का भुगतान करना होगा। बता दें कि इस मामले में अबतक जयाप्रदा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।