एआर रहमान को इनकम टैक्स का नोटिस

 12 Sep 2020  795

संवाददाता/in24 न्यूज़.
देश के जाने माने संगीतकार एआर रहमान को इनकम टैक्स की तरफ ने नोटिस भेजा गया है. बता दें कि इनकम टैक्स के एक पुराने मामले में एआर रहमान को नोटिस भेजा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा की गई अपील पर एआर रहमान को नोटिस भेजा है। प्रधान आयकर आयुक्त ने इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण के उस निर्णय के खिलाफ अपील की थी, जो रहमान के पक्ष में दिया गया था। यह मामला साल 2011-12 का है और 15.98 करोड़ रुपये की घोषित की गई आय से जुड़ा है। इसमें पाया गया था कि रहमान ने फोटॉन कथा प्रोडक्शन और यूके के लेबारा से मिले क्रमश: 54 लाख रुपये और 3.47 करोड़ रुपये का उल्लेख अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया था। अब इस नोटिस के बाद उनकी परेशानी बढ़ने की ज्यादा सम्भावना है.